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दिल्ली की एक अदालत ने अपने आपराधिक इतिहास और अपराध की गंभीरता का हवाला देते हुए बच्चों की तस्करी और एक बच्चे को अवैध शराब रैकेट में धकेलने के आरोपी महिला को जमानत देने से इनकार कर दिया।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपराध में बच्चों के शोषण के बढ़ते खतरे का हवाला देते हुए एक बच्चे की दिल्ली में तस्करी करने और उसे अवैध शराब रैकेट में भाग लेने के लिए मजबूर करने के आरोपी महिला को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति गिरीश कठपालिया ने किशोर न्याय अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता सहित कई कानूनों के तहत आरोपों की गंभीरता पर जोर दिया और उनके पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड और इसी तरह के 17 मामलों में संलिप्तता का उल्लेख किया।
अदालत ने जोर देकर कहा कि जमानत देने से एक हानिकारक संदेश जाएगा और उसके फोनपे लेनदेन की जांच सहित अन्य बच्चों की संभावित तस्करी की जांच के लिए हिरासत में पूछताछ का आदेश दिया।
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A Delhi court denied bail to a woman accused of child trafficking and forcing a child into an illegal liquor racket, citing her criminal history and the severity of the crime.