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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दृष्टिबाधित कानून परीक्षा उम्मीदवारों के लिए लिपिक पात्रता का विस्तार किया है, जिसमें गैर-कानून/मानविकी छात्रों को 10+2 से अधिक योग्यता के साथ अनुमति दी गई है।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सी. एल. ए. टी. और ए. आई. बी. ई. जैसी प्रमुख कानून परीक्षाओं में दृष्टिबाधित छात्रों की सहायता करने वाले लेखकों के लिए पात्रता का विस्तार किया है, जिसमें 10+2 से अधिक योग्यता वाले लोगों को अनुमति दी गई है, बशर्ते वे कानून या मानविकी का अध्ययन नहीं कर रहे हों।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के नेतृत्व में निर्णय, कानूनी शिक्षा और पेशेवर लाइसेंस तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पिछले प्रतिबंधों को हटा देता है, जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया और कंसोर्टियम विश्वविद्यालयों को परिवर्तनों को तुरंत लागू करने और आगामी परीक्षाओं से पहले उनकी घोषणा करने का निर्देश दिया गया है।
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India's Supreme Court expands scribe eligibility for visually impaired law exam candidates, allowing non-law/humanities students with qualifications beyond 10+2.