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मस्जिद हमले में दोषी ठहराए गए व्यक्ति को अपनी दोषसिद्धि को बनाए रखना चाहिए क्योंकि अपील न्यायालय को अनैच्छिक दोषी याचिका के उसके दावे की अनदेखी करने के लिए कहा जाता है।
अपील न्यायालय को मस्जिद हमले के संबंध में दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति के दावों की अवहेलना करने का निर्देश दिया गया है कि उसने अनैच्छिक रूप से दोषी ठहराया था।
इस मामले में हत्या, हत्या के प्रयास और आतंकवाद के आरोप शामिल हैं, जिसमें अपील उसकी दोषी याचिका की वैधता पर केंद्रित है।
अदालत से प्रतिवादी के दावों के बावजूद मूल दोषसिद्धि को बरकरार रखने का आग्रह किया जा रहा है।
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A man convicted in a mosque attack must keep his conviction as the Court of Appeal is told to ignore his claim of involuntary guilty plea.