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सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी को 30 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में अंतरिम जमानत दे दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को 30 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में अंतरिम जमानत दे दी है।
अदालत ने उदयपुर जेल से उनकी तत्काल रिहाई का आदेश देते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को शर्तों के साथ औपचारिक जमानत आदेश जारी करने का निर्देश दिया।
यह मामला डॉ. अजय मुर्दिया की एक शिकायत से उपजा है, जिन्होंने आरोप लगाया था कि भट्टों ने नकली बिल बनाए और व्यक्तिगत खातों में पैसे डायवर्ट किए।
अदालत ने शिकायतकर्ता और राजस्थान सरकार को नोटिस जारी करते हुए 19 फरवरी को सुनवाई निर्धारित की।
भट्टों को दिसंबर 2025 में गिरफ्तार किया गया था और पहले राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।
दिनेश कटारिया और फिल्म निर्माता के प्रबंधक महबूब अंसारी को भी गिरफ्तार किया गया था।
Supreme Court grants interim bail to filmmaker Vikram Bhatt and wife in ₹30 crore fraud case.