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पाकिस्तान ने रमजान 2026 के लिए सार्वजनिक इफ्तार सभाओं के पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया है, जिसमें सुरक्षा और अनुमोदन के लिए स्थान और पहचान पत्र के विवरण की आवश्यकता होती है।
इस्लामाबाद ने रमजान 2026 के दौरान सार्वजनिक इफ्तार सभाओं को पंजीकृत करना अनिवार्य कर दिया है, जिसमें आयोजकों को सुरक्षा और रसद योजना के लिए स्थान और पहचान विवरण जमा करने की आवश्यकता होती है।
सहायक आयुक्त परमिट को मंजूरी देने से पहले स्थलों का निरीक्षण करेंगे और अब तक 18 आवेदन प्राप्त हुए हैं।
अपंजीकृत आयोजनों की अनुमति नहीं दी जाएगी, और नीति का उद्देश्य सुरक्षा और समन्वय सुनिश्चित करना है।
17 फरवरी को अमावस्या के बाद 19 फरवरी को रमजान शुरू होने की उम्मीद है।
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Pakistan mandates registration of public iftar gatherings for Ramadan 2026, requiring location and ID details for security and approval.