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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मामले को खारिज करते हुए इसे प्रक्रिया का दुरुपयोग और राजनीतिक भाषण का बचाव बताया।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि के एक मामले को रद्द कर दिया है, यह निर्णय देते हुए कि इसे आगे बढ़ाना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।
यह मामला 2023 के चुनावी विज्ञापनों में कर्नाटक में भाजपा सरकार द्वारा "भ्रष्टाचार दर कार्ड" और डेढ़ लाख करोड़ रुपये की लूट का आरोप लगाने से जुड़ा है।
अदालत ने पाया कि भाजपा की राज्य इकाई के पास शिकायत दर्ज करने के लिए खड़े होने की कमी है और आलोचना राजनीतिक भाषण से संरक्षित थी।
यह निर्णय चल रही कार्यवाही को रोकता है और राजनीतिक विमर्श में मानहानि के दावों की न्यायिक जांच को मजबूत करता है।
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Karnataka High Court dismisses defamation case against Rahul Gandhi, calling it an abuse of process and protecting political speech.