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दिल्ली उच्च न्यायालय ने चल रही तकनीकी जांच पर न्यायिक अधिकार की कमी का हवाला देते हुए एयर इंडिया दुर्घटना रिपोर्ट से ईंधन स्विच विवरण की मांग को खारिज कर दिया।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने जून 2025 में अहमदाबाद के पास एयर इंडिया की दुर्घटना पर एएआईबी की प्रारंभिक रिपोर्ट से ईंधन स्विच संचालन और इंजन के विस्फोट पर विस्तृत समय डेटा की मांग करने वाले एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया।
अदालत ने फैसला सुनाया कि उसके पास तकनीकी निष्कर्षों की पुनः व्याख्या करने या कानूनी रूप से उपलब्ध जानकारी से परे प्रकटीकरण को मजबूर करने का अधिकार नहीं है, यह कहते हुए कि न्यायिक समीक्षा विशेषज्ञ दुर्घटना जांच को ओवरराइड नहीं कर सकती है।
इसने इस बात पर जोर दिया कि भारत के 2025 विमान नियमों और आई. सी. ए. ओ. अनुलग्नक 13 मानकों के तहत जांच जारी है, जिसमें कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकला है।
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Delhi High Court rejects demand for fuel switch details from Air India crash report, citing lack of judicial authority over ongoing technical investigation.