ताज़ा और वास्तविक सामग्री के साथ स्वाभाविक रूप से भाषाएँ सीखें!

लोकप्रिय विषय
क्षेत्र के अनुसार खोजें
मुंबई की एक अदालत ने जनहित और आधिकारिक दस्तावेजों का हवाला देते हुए 100 करोड़ रुपये के शौचालय घोटाले के आरोपों में शिवसेना सांसद संजय राउत को मानहानि के एक मामले में बरी कर दिया।
मुंबई की एक सत्र अदालत ने भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मामले में शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत को बरी कर दिया है।
बरी होने से निचली अदालत द्वारा सितंबर 2024 की दोषसिद्धि उलट जाती है, जिसने मीरा-भायंदर में सार्वजनिक शौचालय निर्माण से जुड़े 100 करोड़ रुपये के घोटाले के आरोप में राउत को 15 दिनों की जेल की सजा सुनाई थी।
सत्र अदालत ने पाया कि आधिकारिक दस्तावेजों और सार्वजनिक विमर्श के आधार पर उनके बयान आपराधिक मानहानि नहीं हैं।
सोमैया की कानूनी टीम बॉम्बे हाईकोर्ट में फैसले के खिलाफ अपील करने की योजना बना रही है।
11 लेख
A Mumbai court acquitted Shiv Sena MP Sanjay Raut in a defamation case over allegations of a ₹100 crore toilet scam, citing public interest and official documents.