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flag मुंबई की एक अदालत ने जनहित और आधिकारिक दस्तावेजों का हवाला देते हुए 100 करोड़ रुपये के शौचालय घोटाले के आरोपों में शिवसेना सांसद संजय राउत को मानहानि के एक मामले में बरी कर दिया।

flag मुंबई की एक सत्र अदालत ने भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मामले में शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत को बरी कर दिया है। flag बरी होने से निचली अदालत द्वारा सितंबर 2024 की दोषसिद्धि उलट जाती है, जिसने मीरा-भायंदर में सार्वजनिक शौचालय निर्माण से जुड़े 100 करोड़ रुपये के घोटाले के आरोप में राउत को 15 दिनों की जेल की सजा सुनाई थी। flag सत्र अदालत ने पाया कि आधिकारिक दस्तावेजों और सार्वजनिक विमर्श के आधार पर उनके बयान आपराधिक मानहानि नहीं हैं। flag सोमैया की कानूनी टीम बॉम्बे हाईकोर्ट में फैसले के खिलाफ अपील करने की योजना बना रही है।

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