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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पॉक्सो मामले में अंतरिम राहत दी, जिससे ब्रह्मचारी आशुतोष महाराज और उनके अनुयायियों में सुरक्षा और जांच में देरी को लेकर डर पैदा हो गया।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शंकराचार्य स्वामी अवीमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को पॉक्सो मामले में अंतरिम राहत प्रदान की, जिससे ब्रह्मचारी आशुतोष महाराज ने दावा किया कि वह और उनके अनुयायी डर में हैं, पुलिस सुरक्षा की कमी है और हमलों और अपहरण के प्रयास सहित धमकियों का सामना कर रहे हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि अदालत का आदेश उचित सूचना के बिना जारी किया गया था, जांच की धीमी गति की आलोचना की और कहा कि एक नकली सूची ऑनलाइन प्रसारित की गई थी।
शंकराचार्य ने स्थगन का स्वागत करते हुए मामले को मनगढ़ंत बताया।
अदालत ने अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है और मार्च के मध्य में अंतिम निर्णय की उम्मीद है।
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Allahabad High Court grants interim relief in POCSO case, sparking fear among Brahmachari Ashutosh Maharaj and followers over safety and investigation delays.