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सुप्रीम कोर्ट ने यू. एस. पी. एस. को जानबूझकर मेल में देरी पर मुकदमों से मुक्त कर दिया।
यू. एस. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि यू. एस.
डाक सेवा पर जानबूझकर मेल में देरी करने के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, यह कहते हुए कि एजेंसी को ऐसी कानूनी चुनौतियों से बचाया जाता है, भले ही देरी जानबूझकर हो।
निर्णय जानबूझकर मेल संभालने के निर्णयों से जुड़े मामलों में यू. एस. पी. एस. की कानूनी प्रतिरक्षा को स्पष्ट करता है।
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Supreme Court rules USPS immune from lawsuits over intentional mail delays.