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दिल्ली की एक अदालत ने मलेशिया एयरलाइंस और मेकमाईट्रिप को एक यात्री को वापस करने और महामारी के कारण उड़ान रद्द होने के बाद मुआवजे का भुगतान करने का आदेश दिया।
दिल्ली की एक उपभोक्ता अदालत ने महामारी से बाधित अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के रद्द होने के बाद मलेशिया एयरलाइंस को 6 प्रतिशत ब्याज के साथ 65,802 रुपये वापस करने और मेकमाईट्रिप को कम सेवा और झूठे धनवापसी के वादों के लिए 25,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है।
फरवरी 2026 में जारी किए गए फैसले में महामारी से संबंधित देरी के कारण समय-बाधित दावों को खारिज करते हुए मानसिक संकट के लिए प्रत्येक को 30,000 रुपये का पुरस्कार दिया गया।
इस मामले में 2020 की यात्रा के लिए 2019 की बुकिंग शामिल थी, जिसमें दोनों कंपनियों को गैर-वापसी योग्य टिकट शर्तों के बावजूद जवाबदेह ठहराया गया था।
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A Delhi court ordered Malaysia Airlines and MakeMyTrip to refund a passenger and pay compensation after flight cancellations due to pandemic disruptions.