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एक अदालत ने फैसला सुनाया कि ईसाई प्रतीकों का होना धर्मांतरण साबित नहीं करता है, लंबे समय से चले आ रहे जाति रिकॉर्ड के आधार पर एक छात्र के एससी प्रमाण पत्र को बरकरार रखते हुए।
बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने फैसला सुनाया कि क्रॉस या जीसस की मूर्ति जैसे ईसाई प्रतीकों का होना धर्म परिवर्तन या हिंदू जाति की पहचान के नुकसान को साबित नहीं करता है, एक अकोला छात्र के एससी प्रमाण पत्र से इनकार को खारिज कर दिया।
अदालत ने समिति के फैसले को "स्पष्ट रूप से गलत" कहा, जिसमें बपतिस्मा जैसे औपचारिक धर्मांतरण अनुष्ठानों का कोई सबूत नहीं था।
इसने 1930 के दशक से अपने परिवार की मंग जाति की स्थिति दिखाने वाले लगातार ऐतिहासिक रिकॉर्ड के आधार पर छात्र के दावे को बरकरार रखा, जिसमें स्कूल और सरकारी दस्तावेज शामिल थे, और दो महीने के भीतर प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दिया।
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A court ruled that owning Christian symbols doesn’t prove conversion, upholding a student’s SC certificate based on longstanding caste records.