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सुप्रीम कोर्ट ने गोपनीयता संबंधी चिंताओं को अटकलबाजी बताते हुए अचानक तलाशी और डिजिटल बरामदगी की अनुमति देने वाली नई कर शक्तियों को चुनौती देने से इनकार कर दिया।
उच्चतम न्यायालय ने आयकर अधिनियम, 2025 में नई कर छापे की शक्तियों को चुनौती देने वाली सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जो बिना किसी सूचना के खोज करने और डिजिटल उपकरणों और डेटा को जब्त करने की अनुमति देता है।
याचिका में तर्क दिया गया कि प्रावधान गोपनीयता और उचित प्रक्रिया का उल्लंघन करते हैं, लेकिन अदालत ने फैसला सुनाया कि चिंताएं अटकलबाजी थीं और मौजूदा कानूनी उपाय पर्याप्त थे।
इसने याचिकाकर्ता को सरकार से स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति दी, लेकिन कानून को असंवैधानिक घोषित करने या सुरक्षा उपायों को अनिवार्य करने से इनकार कर दिया।
1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी इस कानून का उद्देश्य प्रमुख कर चोरी करने वालों को लक्षित करना है, जिसकी न्यायिक समीक्षा अभी भी उच्च न्यायालयों के माध्यम से उपलब्ध है।
Supreme Court rejects challenge to new tax powers allowing surprise searches and digital seizures, calling privacy concerns speculative.