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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मुकदमे में देरी और कमजोर सबूतों के कारण गायक सिद्धू मूसेवाला की 2022 में हुई हत्या के दो अभियुक्तों को जमानत दे दी है।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2022 में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के दो अभियुक्तों पवन बिश्नोई और जगतर सिंह को लंबे समय तक मुकदमे में देरी, प्रत्यक्ष साक्ष्य की कमी और बड़ी संख्या में अभियोजन पक्ष के गवाहों की जांच न होने का हवाला देते हुए जमानत दे दी है।
अदालत ने कहा कि अभियुक्तों ने हिरासत में तीन साल से अधिक समय बिताया था और मुकदमे में देरी उनके कार्यों के कारण नहीं हुई थी।
यह निर्णय उच्च न्यायालय के पिछले इनकार को पलट देता है, जिससे जेल में बंद संदिग्धों और सह-अभियुक्तों के बीच संचार पर चिंता बढ़ जाती है।
गिरोह की प्रतिद्वंद्विता और लॉरेंस बिश्नोई नेटवर्क से जुड़ा मामला अभी भी जांच के दायरे में है, जिसमें मुकदमे की कोई तारीख निर्धारित नहीं की गई है।
India's Supreme Court grants bail to two men accused in singer Sidhu Moosewala's 2022 murder due to trial delays and weak evidence.