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न्यायमूर्ति मिश्रा ने धोनी को क्रिकेट अकादमियों पर हितों के टकराव के आरोपों से मुक्त कर दिया।
बी. सी. सी. आई. के नैतिकता अधिकारी, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने 2024 की उस शिकायत को खारिज कर दिया है जिसमें आरोप लगाया गया था कि भारत के पूर्व कप्तान एम. एस. धोनी ने आई. पी. एल. में खेलते समय क्रिकेट अकादमियों का स्वामित्व लेकर हितों के टकराव के नियमों का उल्लंघन किया था।
2017 में स्थापित स्वामित्व, 2018 बी. सी. सी. आई. नियमों से पहले का था।
नियंत्रण, पक्षपात या तरजीही व्यवहार का कोई सबूत नहीं मिला और शिकायत को व्यक्तिगत और वाणिज्यिक विवादों से प्रेरित माना गया।
इस फैसले ने निष्कर्ष निकाला कि धोनी की आई. पी. एल. में भागीदारी हितों का टकराव नहीं थी, जिससे उन्हें गलत काम करने से मुक्त कर दिया गया।
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Justice Mishra clears Dhoni of conflict-of-interest charges over cricket academies.