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श्रीनगर की एक अदालत ने जेकेसीए घोटाले के मामले में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया, क्योंकि वह स्वास्थ्य और सुरक्षा के दावों के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए थे।
श्रीनगर की एक अदालत ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ जेकेसीए घोटाले के मामले में गैर-जमानती वारंट जारी किया, क्योंकि वह हाल ही में हत्या के प्रयास और गंभीर स्वास्थ्य चिंताओं का हवाला देते हुए व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश होने में विफल रहे।
अदालत ने इससे पहले छूट के लिए उनकी कानूनी टीम के अनुरोध को खारिज कर दिया था।
सी. बी. आई. द्वारा जाँच किए जा रहे इस मामले में अब्दुल्ला के कार्यकाल के दौरान क्रिकेट के विकास के लिए धन के दुरुपयोग से जुड़े कई करोड़ के वित्तीय घोटाले के आरोप शामिल हैं।
मुकदमा 30 मार्च, 2026 को जारी रहने वाला है।
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A Srinagar court issued a non-bailable warrant against former J&K CM Farooq Abdullah in the JKCA scam case after he missed court despite health and safety claims.