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भारत अप्रैल 2026 से एफ. एस. एस. ए. आई. पंजीकरण को स्थायी बनाएगा, जिससे छोटे व्यवसायों और सड़क विक्रेताओं के लिए अनुपालन आसान हो जाएगा।
भारत 1 अप्रैल, 2026 से नवीनीकरण आवश्यकताओं को समाप्त करते हुए एफ. एस. एस. ए. आई. पंजीकरण और लाइसेंसों को स्थायी वैधता प्रदान करेगा।
पंजीकरण के लिए कारोबार की सीमा 12 लाख रुपये से बढ़कर डेढ़ करोड़ रुपये हो गई है, जिसमें 50 करोड़ रुपये तक का राज्य लाइसेंस और उससे आगे केंद्रीय लाइसेंस है।
सूक्ष्म और लघु उद्यमों को सरल अनुपालन, तत्काल पंजीकरण प्राप्त होता है और कोई पूर्व-निरीक्षण आवश्यकता नहीं होती है।
स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट, 2014 के तहत पंजीकृत 10 लाख से अधिक स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को एफ. एस. एस. ए. आई. का अनुपालन करने वाला माना जाएगा।
एक नई जोखिम-आधारित निरीक्षण प्रणाली उच्च जोखिम वाले व्यवसायों को प्राथमिकता देने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करेगी, जिससे अनुपालन ऑपरेटरों के लिए अनावश्यक जांच कम होगी।
इन सुधारों का उद्देश्य लागत में कटौती करना, उद्यमिता को बढ़ावा देना और खाद्य सुरक्षा निरीक्षण को मजबूत करना है।
India to make FSSAI registrations permanent from April 2026, easing compliance for small businesses and street vendors.