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मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के निर्देश और ए. एस. आई. सर्वेक्षण का पालन करते हुए 16 मार्च, 2026 को भोजशाला-कमल मौला स्थल का बिना किसी पक्ष के निरीक्षण करेगा।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय धार जिले में विवादित भोजशाला-कमल मौला स्थल की ऐतिहासिक और वास्तुशिल्प विशेषताओं का प्रत्यक्ष आकलन करने के लिए 16 मार्च, 2026 को याचिकाकर्ताओं या प्रतिवादियों के बिना निरीक्षण करेगा।
यह दौरा 98 दिनों के ए. एस. आई. सर्वेक्षण और मामले में तेजी लाने के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद किया गया है।
सभी पक्षों को 2 अप्रैल को अगली सुनवाई तक ए. एस. आई. रिपोर्ट पर आपत्तियां प्रस्तुत करनी चाहिए, जिसमें हस्तक्षेप करने वालों को साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।
यह स्थल, जिस पर हिंदू और मुस्लिम दोनों समूहों का दावा है, वर्तमान पूजा व्यवस्था के साथ संरक्षित है।
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Madhya Pradesh High Court to inspect Bhojshala-Kamal Maula site on March 16, 2026, without parties present, following Supreme Court directive and ASI survey.