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उच्चतम न्यायालय लिंग-तटस्थ पितृत्व अवकाश की मांग करता है और आयु-आधारित दत्तक प्रसूति लाभ नियम को रद्द कर देता है।
सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से पितृत्व अवकाश को सामाजिक सुरक्षा लाभ के रूप में मान्यता देने के लिए एक कानूनी ढांचा बनाने का आग्रह किया है, जिसमें बच्चों की देखभाल में पिता की समान भूमिका पर जोर दिया गया है।
अदालत ने बच्चे की उम्र के आधार पर गोद लेने वाली माताओं के लिए मातृत्व लाभ को सीमित करने वाले एक नियम को खारिज कर दिया, इस भेद को अनुचित बताया।
अवधि जैसे विवरण सरकारी नीति पर छोड़ते हुए, पीठ ने आधुनिक देखभाल करने वाली वास्तविकताओं को दर्शाने वाले लिंग-तटस्थ पारिवारिक कानूनों की आवश्यकता पर जोर दिया।
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Supreme Court demands gender-neutral paternity leave and strikes down age-based adoptive maternity benefit rule.