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भारत को 1 अप्रैल, 2026 से पैन कार्ड के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जिससे केवल आधार आवेदन समाप्त हो जाएंगे।
1 अप्रैल, 2026 से, भारत पैन कार्ड प्राप्त करने के लिए केवल आधार पद्धति को समाप्त कर देगा, जिसमें आवेदकों को जन्म तिथि का अतिरिक्त प्रमाण जमा करने और आधार पर नाम का मिलान सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी।
नागरिकों से नई आवश्यकताओं से बचने के लिए 31 मार्च, 2026 से पहले आवेदन करने का आग्रह किया जाता है।
अद्यतन प्रपत्र प्रस्तुत किए जाएंगे और केवल आधिकारिक पोर्टल का उपयोग किया जाना चाहिए।
सरकार नकली ई-पैन प्रस्तावों से जुड़े घोटालों की चेतावनी देती है।
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India will require extra documents for PAN cards starting April 1, 2026, ending Aadhaar-only applications.