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सैन्य न्यायाधिकरण ने 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में बरी होने के बाद कर्नल श्रीकांत पुरोहित की सेवानिवृत्ति पर रोक लगा दी थी।
सशस्त्र बल न्यायाधिकरण ने कर्नल श्रीकांत पुरोहित की सेवानिवृत्ति पर रोक लगा दी है, जिन्हें 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में बरी कर दिया गया था।
16 मार्च, 2026 का आदेश पुरोहित के तर्क के बाद आया है कि लगभग 17 साल की कानूनी लड़ाई के दौरान उनका करियर अनुचित रूप से बाधित हुआ था, जिसमें वर्षों की हिरासत भी शामिल थी।
न्यायाधिकरण ने उनके दावे में योग्यता पाई कि उनके मुकदमे के दौरान उन्हें पदोन्नति से वंचित कर दिया गया था और उनके साथ साथियों की तुलना में निष्पक्ष व्यवहार किया जाना चाहिए।
उनकी सेवानिवृत्ति 22 मई को सुनवाई तक स्थगित है, जब सरकार से जवाब देने के लिए कहा जाएगा।
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The military tribunal paused Col. Shrikant Purohit’s retirement after acquittal in the 2008 Malegaon blast case, pending promotion review.