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दिल्ली की एक अदालत ने दो लोगों को आईएसआईएस से जुड़े अपर्याप्त सबूतों के कारण यूएपीए आतंकवाद के आरोपों से बरी कर दिया।
दिल्ली की एक अदालत ने जमशीद जहूर पॉल और परवेज राशिद लोन को कथित आईएसआईएस संबंधों से जुड़े यूएपीए के आरोपों से बरी कर दिया है।
जम्मू-कश्मीर के युवाओं द्वारा कथित आईएसआईएस भर्ती और हथियारों की खरीद पर 2018 की प्राथमिकी के आधार पर यह मामला जब्त किए गए पिस्तौल और वैचारिक प्रचार के दावों पर आधारित था।
हालांकि, अदालत ने सबूत संभालने में खामियां पाईं, जिनमें असत्यापित हथियार की बरामदगी और फोरेंसिक विश्लेषण की कमी शामिल है, और कहा कि अभियोजन पक्ष सबूत के अपने बोझ को पूरा नहीं कर सका।
एक आरोपी की मौत हो गई और दूसरा फरार है।
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A Delhi court acquitted two men of UAPA terrorism charges due to insufficient evidence linking them to ISIS.