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दिल्ली की एक अदालत ने 20,000 करोड़ रुपये के क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी मामले में आई. आई. टी. स्नातक आयुष वार्ष्णेय की जमानत याचिका पर सी. बी. आई. को जवाब देने का आदेश दिया है।
दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई से 2015 में शुरू की गई गेन बिटक्वाइन योजना से जुड़ी 20,000 करोड़ रुपये की संदिग्ध क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी के संबंध में आईआईटी स्नातक और डार्विन लैब के सह-संस्थापक आयुष वार्ष्णेय द्वारा दायर जमानत याचिका पर जवाब देने को कहा है।
कथित तौर पर श्रीलंका भागने की कोशिश करते हुए एक हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किए गए वार्ष्णेय 30 मार्च तक न्यायिक हिरासत में हैं।
वह कथित आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी के लिए भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत आरोपों का सामना कर रहा है।
इस मामले में दिल्ली पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा समानांतर जांच के साथ निवेशकों को 10 प्रतिशत रिटर्न देने का वादा किया गया है।
अदालत ने 25 मार्च के लिए दलीलें निर्धारित की हैं।
A Delhi court orders CBI response on bail plea of IIT grad Ayush Varshney, co-founder of Darvin Lab, in ₹20,000 crore crypto fraud case tied to Gain Bitcoin scheme.