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भारत के चुनाव आयोग को अब गलत सूचनाओं से लड़ने के लिए चुनावों से पहले डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सभी राजनीतिक विज्ञापनों की पूर्व-मंजूरी की आवश्यकता है।
भारत के चुनाव आयोग ने आगामी चुनावों से पहले सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर राजनीतिक विज्ञापनों के लिए पूर्व-प्रमाणन अनिवार्य कर दिया है, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और गलत सूचना पर अंकुश लगाना है।
इस नियम के तहत सभी राजनीतिक विज्ञापनों को डिजिटल प्लेटफॉर्म, टेलीविजन, रेडियो और अन्य इलेक्ट्रॉनिक चैनलों पर प्रसारित करने से पहले ईसीआई द्वारा समीक्षा और अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।
इस कदम का उद्देश्य चुनाव कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करना और अभियानों के दौरान झूठी या भ्रामक सामग्री के प्रसार को रोकना है।
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India's Election Commission now requires pre-approval of all political ads on digital and electronic media ahead of elections to fight misinformation.