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केरल उच्च न्यायालय ने वैध डी. आई. एन. और स्पष्ट नियमों की कमी का हवाला देते हुए एस. एन. डी. पी. योगम नेताओं को हटाने पर रोक लगा दी।
23 मार्च, 2026 को केरल उच्च न्यायालय ने वेल्लापल्ली नटेसन और अन्य एस. एन. डी. पी. योगम निदेशकों को हटाने के निचली अदालत के आदेश पर यह कहते हुए रोक लगा दी कि अपीलकर्ताओं के पास वैध डी. आई. एन. थे और केरल में डी. आई. एन. पंजीकरण के लिए अंतिम नियमों की कमी थी, जिससे अयोग्यता अनुचित हो गई।
यह ठहराव आगे की समीक्षा के लिए वर्तमान नेतृत्व को संरक्षित करता है।
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Kerala High Court halts removal of SNDP Yogam leaders, citing valid DINs and lack of clear rules.