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दिल्ली की अदालत ने सबूतों की कमी के कारण मानव तस्करी के लिए दोषसिद्धि को पलट दिया।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मानव तस्करी के एक मामले में गीता अरोड़ा उर्फ सोनू पंजाबन और संदीप बेडवाल की दोषसिद्धि और सजा को पलट दिया है।
अदालत ने फैसला सुनाया कि अभियोजन पक्ष पीड़ित की गवाही में विसंगतियों का हवाला देते हुए एक विश्वसनीय समयसीमा या स्वतंत्र पुष्टि स्थापित करने में विफल रहा।
नतीजतन, अपीलों को अनुमति दी गई, दोषसिद्धि को दरकिनार कर दिया गया और दोनों को बरी कर दिया गया।
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Delhi court overturns convictions for human trafficking due to lack of evidence.