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उच्चतम न्यायालय ने अलग विमुक्त खानाबदोश जनजाति जनगणना श्रेणी के लिए याचिका खारिज कर दी।
उच्चतम न्यायालय ने भारत की आगामी राष्ट्रीय जनगणना में विमुक्त खानाबदोश जनजातियों को एक अलग श्रेणी के रूप में शामिल करने की याचिका को खारिज कर दिया है।
यह निर्णय देते हुए कि इस तरह के जनसांख्यिकीय निर्णय सरकारी नीति के तहत आते हैं, अदालत ने कहा कि वह इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता को मुकदमा चलाने के बजाय सीधे महापंजीयक को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
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Supreme Court dismisses petition for separate Denotified Nomadic Tribes census category.