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याचिकाकर्ता ने पॉक्सो मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की जमानत को चुनौती दी है।
पॉक्सो मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को अग्रिम जमानत देने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।
मामले के मुखबिर द्वारा दायर याचिका में तर्क दिया गया है कि रिपोर्ट करने में देरी और पीड़ित के बयानों में विसंगतियों के कारण जमानत गलत तरीके से दी गई थी।
याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि आरोपी ने सार्वजनिक बयान देकर और रैलियां करके अदालत के आदेशों का उल्लंघन किया, जिससे पीड़ितों में भय पैदा हुआ।
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Petitioner challenges bail for Swami Avimukteshwaranand Saraswati in POCSO case.