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भारत की संसद ने दिवालिया कार्यवाही को सुव्यवस्थित करने के लिए एक विधेयक पारित किया।
भारत की संसद ने 30 मार्च, 2026 को दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा पेश किए गए इस कानून का उद्देश्य दिवालिया कार्यवाही को सुव्यवस्थित करना और देरी को दूर करना है।
विधेयक में 12 बदलाव शामिल हैं, जैसे आवेदन स्वीकार करने के लिए अनिवार्य 14-दिवसीय समय सीमा और प्रक्रिया के दुरुपयोग के लिए नए दंड।
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India's parliament passed a bill to streamline insolvency proceedings.