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आर. बी. आई. ने वित्तीय विवरणों में ग्राहकों की शिकायतों का खुलासा करने में विफल रहने के लिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एयरटेल पेमेंट्स बैंक पर 2024-25 के लिए अपने वार्षिक वित्तीय विवरणों में विशिष्ट ग्राहक शिकायतों का खुलासा करने में विफल रहने के लिए 31.80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
जुर्माना एक नियामक निरीक्षण और जवाब देने का मौका दिए जाने के बाद कमियों को दूर करने में बैंक की विफलता का अनुसरण करता है।
आर. बी. आई. ने कहा कि यह कार्रवाई अनुपालन से संबंधित है और ग्राहक लेनदेन की वैधता को प्रभावित नहीं करती है।
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RBI fined Airtel Payments Bank Rs 31.80 lakh for failing to disclose customer complaints in financial statements.