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भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सी. आई. एस. एफ. अधिकारी की बहाली के खिलाफ अनावश्यक मुकदमेबाजी करने के लिए सरकार पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
उच्चतम न्यायालय ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ अनावश्यक मुकदमेबाजी करने के लिए भारत सरकार पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया, जिसमें केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी. आई. एस. एफ.) के एक अधिकारी को कथित रूप से एक रिश्तेदार को भागने में मदद करने के लिए बर्खास्त कर दिया गया था।
शीर्ष अदालत ने न्यायिक विचाराधीनता में योगदान देने के लिए सरकार की आलोचना की और उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा कि बर्खास्तगी असमान थी।
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Indian Supreme Court fines government ₹25,000 for pursuing unnecessary litigation against reinstatement of CISF official.