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दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम शैक्षणिक वर्ष के बाद स्कूल की पसंद की गारंटी नहीं देता है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम शैक्षणिक वर्ष समाप्त होने के बाद एक विशिष्ट विद्यालय चुनने के अधिकार की गारंटी नहीं देता है।
अदालत ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कोटे के तहत एक निजी स्कूल में अपने बच्चे के प्रवेश के लिए एक माँ की अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि कानून शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करता है, लेकिन यह माता-पिता को किसी पसंदीदा संस्थान में प्रवेश की मांग करने की अनुमति नहीं देता है।
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Delhi High Court rules Right to Education Act does not guarantee school choice after academic year.