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उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने किशोर के खिलाफ सहमति से संबंध बनाने के मामले पर रोक लगा दी है।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने समान आयु की एक लड़की के अपहरण के आरोपी 15 वर्षीय लड़के के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगा दी है, जिसमें उनके सहमति से संबंध और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया है।
अदालत ने नाबालिगों से जुड़े मामलों में संदर्भ और परिपक्वता पर विचार करने के महत्व पर जोर दिया।
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Uttarakhand High Court stays case against teen for consensual relationship.