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दिल्ली की अदालत ने धन शोधन के आरोप में अल-फलाह के अध्यक्ष को न्यायिक हिरासत में लेने का आदेश दिया है।
दिल्ली की एक अदालत ने 4 अप्रैल को अल-फलाह समूह के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी की न्यायिक हिरासत का आदेश दिया।
प्रवर्तन निदेशालय द्वारा सिद्दीकी को केवल 75 लाख रुपये में 45 करोड़ रुपये की संपत्ति हासिल करने के लिए कथित रूप से जाली दस्तावेजों का उपयोग करने के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के बाद उन्हें धन शोधन के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है।
उन पर व्यक्तिगत उपयोग के लिए छात्रों के धन का उपयोग करने का भी आरोप है।
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Delhi court orders judicial custody of Al-Falah chairman on money laundering charges.