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भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने डिब्बाबंद भोजन और पानी पर प्लास्टिक चेतावनी लेबल लगाने का आदेश दिया है।
उच्चतम न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के एक आदेश को बरकरार रखा जिसमें प्लास्टिक-पैक किए गए पानी, चीनी और नमक उत्पादों पर लाल चेतावनी लेबल लगाने की आवश्यकता थी।
लेबल में यह उल्लेख होना चाहिए कि वस्तुओं में सूक्ष्म/नैनो प्लास्टिक हो सकते हैं।
अदालत ने उद्योग की चुनौतियों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उपभोक्ता जागरूकता आवश्यक है, और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण को दिए गए निर्देश की पुष्टि की।
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Indian Supreme Court orders plastic warning labels on packaged food and water.