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बॉम्बे कोर्ट ने बस से मारे गए पादरी के परिवार को 15 लाख रुपये देने का फैसला सुनाया है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में ठाणे में एक बस द्वारा पार्किंसंस रोग से पीड़ित एक पुजारी की मौत के बाद एक परिवार के लिए मुआवजे को बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया है।
न्यायमूर्ति जितेंद्र जैन ने भारत में यातायात नियमों की अवहेलना की आलोचना करते हुए कहा कि नागरिक अक्सर विदेशों में कानूनों का पालन करते हैं लेकिन घरेलू स्तर पर नहीं।
अदालत ने सभी सड़क उपयोगकर्ताओं से अधिक नागरिक जिम्मेदारी और जवाबदेही की आवश्यकता पर जोर दिया।
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Bombay court awards 15 lakh to family of priest killed by bus.