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बंबई उच्च न्यायालय ने एच. डी. एफ. सी. बैंक को सिम अदला-बदली धोखाधड़ी के मामले में पुणे के व्यवसायी को 38.04 लाख रुपये वापस करने का आदेश दिया है।
पुणे के एक व्यवसायी ने एचडीएफसी बैंक के खिलाफ एक अदालती मामला जीता, जिसे सिम अदला-बदली साइबर धोखाधड़ी में खोए हुए पैसे के लिए 38.04 लाख रुपये वापस करने होंगे।
बंबई उच्च न्यायालय ने यह निर्धारित करने के बाद कि ग्राहक की कोई गलती नहीं थी, बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के तहत उत्तरदायी ठहराया, क्योंकि धोखेबाजों ने धन की चोरी करने के लिए संदेशों को इंटरसेप्ट किया।
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Bombay High Court orders HDFC Bank to refund Rs 38.04 lakh to Pune businessman over SIM swapping fraud.