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अस्वीकृत चिकित्सा अनुभव अब स्नातकोत्तर परीक्षाओं या पदोन्नति के लिए मान्य नहीं है।
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एन. एम. सी.) ने घोषित किया है कि अप्रमाणित या गैर-मान्यता प्राप्त चिकित्सा विभागों में प्राप्त शिक्षण अनुभव अमान्य है।
तत्काल प्रभाव से, यह अनुभव स्नातकोत्तर परीक्षा योग्यता, संकाय नियुक्तियों या पदोन्नति के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा।
संस्थानों को अब नए शिक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने से पहले विभाग की मान्यता की स्थिति को सत्यापित करना आवश्यक है।
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Unapproved medical experience is no longer valid for postgraduate exams or promotions.