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flag एन. सी. एल. ए. टी. दिवालियापन को विशिष्ट चूक परियोजनाओं तक सीमित करता है, क्योंकि रहेजा के दावे कृष्णा आवास योजना तक ही सीमित होने चाहिए।

flag राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) ने फैसला सुनाया कि अचल संपत्ति कंपनियों के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही उस विशिष्ट परियोजना तक सीमित होनी चाहिए जहां चूक हुई हो, न कि अन्य असंबंधित परियोजनाओं तक। flag यह निर्णय रहेजा डेवलपर्स की कृष्णा आवास योजना पर लागू होता है, जिसमें दावों को केवल उस परियोजना तक सीमित रखने की आवश्यकता होती है। flag इस फैसले में इस बात पर जोर दिया गया है कि कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सी. आई. आर. पी.) को घर खरीदारों और हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए परियोजना-विशिष्ट बने रहना चाहिए।

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