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पंजाब मंत्रिमंडल ने गुरु ग्रंथ साहिब को नुकसान पहुँचाने के लिए 10 साल से लेकर आजीवन कारावास के साथ अपवित्रता कानून में सख्त संशोधन को मंजूरी दे दी है।
पंजाब के मंत्रिमंडल ने गुरु ग्रंथ साहिब को नुकसान पहुँचाने के लिए 10 साल की सजा से लेकर आजीवन कारावास और 25 लाख रुपये तक के जुर्माने की सजा देने वाले अपने अपवित्र कानून में सख्त संशोधन को मंजूरी दे दी है।
विधानसभा के एक विशेष सत्र के लिए निर्धारित नए विधेयक का उद्देश्य पवित्र ग्रंथ के खिलाफ अपराधों को रोकना और इस तरह के कृत्यों को अंजाम देने के लिए व्यक्तियों को जवाबदेह ठहराना है।
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Punjab Cabinet approves strict amendment to sacrilege law with 10-year to life imprisonment for harming Guru Granth Sahib.