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दिल्ली की अदालत ने न्यायिक पक्षपात के सबूतों की कमी के कारण आपराधिक वैवाहिक मामले को स्थानांतरित करने के महिला के अनुरोध को खारिज कर दिया।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महिला के आपराधिक वैवाहिक मामले को स्थानांतरित करने के अनुरोध को खारिज करते हुए फैसला सुनाया है कि वादी केवल एक प्रतिकूल आदेश के आधार पर एक न्यायाधीश के खिलाफ पक्षपात का दावा नहीं कर सकते हैं।
अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता परिवार के सदस्यों के आरोपमुक्त करने को न्यायिक पूर्वाग्रह से जोड़ने वाले सबूत प्रदान करने में विफल रहा और इस बात पर जोर दिया कि किसी फैसले से असंतोष मामले को स्थानांतरित करने को उचित नहीं ठहराता है।
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Delhi court rejects woman's request to transfer criminal matrimonial case due to lack of evidence of judicial bias.