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महाराष्ट्र को मई 2026 से मराठी प्रवीणता साबित करने के लिए टैक्सी और ऑटो चालकों की आवश्यकता है।
1 मई, 2026 से महाराष्ट्र एक नियम लागू करेगा जिसमें सभी लाइसेंस प्राप्त टैक्सी और ऑटो चालकों को मराठी में बुनियादी दक्षता प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी।
जो चालक भाषा को पढ़ या लिख नहीं सकते हैं, उनके लाइसेंस राज्यव्यापी निरीक्षण अभियान के हिस्से के रूप में रद्द किए जा सकते हैं।
इस कदम का उद्देश्य स्थानीय भाषा बोलने में चालकों की असमर्थता के बारे में कई शिकायतों के बाद संचार में सुधार करना है।
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Maharashtra requires taxi and auto drivers to prove Marathi proficiency starting May 2026.