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अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में उप प्रधानमंत्री को आरोपमुक्त करने के फैसले को बरकरार रखा।
अपील न्यायालय ने सुना कि भ्रष्टाचार के एक मामले में उप प्रधानमंत्री अहमद ज़ाहिद हमीदी को बरी (डी. एन. ए. ए.) किए जाने के बराबर नहीं होने पर आरोपमुक्त करने का महान्यायवादी का निर्णय विधिसम्मत था।
वरिष्ठ संघीय वकील अहमद हनिर हम्बली ने कहा कि यह निर्णय संघीय संविधान और आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत लोक अभियोजक की कानूनी शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के भीतर था।
मलेशियाई बार इस फैसले के खिलाफ अपील कर रहा है, लेकिन अदालत ने फैसला सुनाया कि अभियोजन पक्ष की कार्रवाई कानूनी ढांचे के अनुरूप थी।
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Court upheld decision to grant discharge to Deputy Prime Minister in graft case.