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खैबर पख्तूनख्वा में सिविल सेवकों को विदेशी नागरिकों से शादी करने से पहले मंजूरी लेने की आवश्यकता होती है।
खैबर पख्तूनख्वा सरकार ने नए नियम बनाए हैं जिनमें सिविल सेवकों को विदेशी नागरिकों से शादी करने से पहले पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।
नियम, तुरंत प्रभावी, विदेशी जीवनसाथी के लिए सुरक्षा जांच और चरित्र मंजूरी को अनिवार्य करते हैं, जिसके उल्लंघन से अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है।
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Khyber Pakhtunkhwa requires civil servants to get approval before marrying foreign nationals.