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पाकिस्तान ने नए आभासी संपत्ति अधिनियम के तहत क्रिप्टोकरेंसी कंपनियों को बैंक खाते खोलने की अनुमति दी है।
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने लाइसेंस प्राप्त क्रिप्टोक्यूरेंसी कंपनियों को नए आभासी संपत्ति अधिनियम के तहत विशेष बैंक खाते खोलने की अनुमति दी है, हालांकि लेनदेन डिजिटल हस्तांतरण तक ही सीमित हैं और मुनाफे की अनुमति नहीं है।
वित्तीय स्थिरता और नए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को इन खातों की बारीकी से निगरानी करनी चाहिए।
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Pakistan allows crypto firms to open bank accounts under new Virtual Assets Act.