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बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिपब्लिक टीवी को अनिल अंबानी के मानहानि मामले पर सनसनीखेज रिपोर्टिंग बंद करने की चेतावनी दी है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिपब्लिक टीवी और उसके संपादक अर्नब गोस्वामी को अनिल अंबानी के मानहानि मामले पर अपनी रिपोर्टिंग में अलंकार नहीं जोड़ने की चेतावनी दी।
न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर ने जोर देकर कहा कि तथ्यों की रिपोर्टिंग की अनुमति है, पत्रकारों को जनता को गुमराह करने से रोकने के लिए सनसनीखेज टिप्पणियों से बचना चाहिए।
अदालत ने मामले को "आसन्न रूप से हल करने योग्य" कहा और अतिशयोक्ति के बिना सटीक रिपोर्टिंग की आवश्यकता पर ध्यान दिया।
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Bombay High Court warns Republic TV to stop sensational reporting on Anil Ambani's defamation case.