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सरकार ने परिषद कर भुगतान की समय सीमा 28 दिनों से बढ़ाकर 63 दिन कर दी है।
सरकार ने परिषद कर बकाया के लिए नियम में बदलाव किया है, जिसमें देनदारों को 28 दिनों के बजाय 63 दिनों में भुगतान करने की अनुमति दी गई है।
जबकि परिवर्तन का उद्देश्य वित्तीय कठिनाइयों का सामना करने वालों की मदद करना है, अधिवक्ताओं का तर्क है कि उच्च परिषद कर बिलों का मुख्य मुद्दा अनसुलझा है।
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Government extends council tax payment deadline from 28 to 63 days.