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दिल्ली उच्च न्यायालय ने अल्लू अर्जुन की छवि, समानता और डीपफेक के अनधिकृत व्यावसायिक उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनेता अल्लू अर्जुन को एआई और डीपफेक सहित अनधिकृत व्यावसायिक उपयोग के खिलाफ उनके व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक अंतरिम निषेधाज्ञा प्रदान की है।
आदेश लाभ के लिए उसके नाम, छवि और समानता के उपयोग को प्रतिबंधित करता है और 72 घंटों के भीतर उल्लंघन करने वाली सामग्री को हटाने की आवश्यकता होती है।
मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी।
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Delhi High Court bans unauthorized commercial use of Allu Arjun's image, likeness, and deepfakes.