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दिल्ली की अदालत ने कश्मीर के सांसद को बीमार पिता से मिलने के लिए अंतरिम जमानत पर फैसले में देरी की।
दिल्ली की एक अदालत ने बारामूला के सांसद अब्दुल राशिद शेख के लिए अंतरिम जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जो वेंटिलेटर पर अपने बीमार पिता से मिलने के लिए रिहाई चाहते हैं।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने एक गुप्त रिपोर्ट का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया लेकिन एक विकल्प के रूप में हिरासत में पैरोल का सुझाव दिया।
अदालत द्वारा 24 अप्रैल, 2026 को फैसला सुनाए जाने की उम्मीद है।
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Delhi court delays decision on interim bail for Kashmir MP to visit ailing father.