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दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंत्री की बेटी को एपस्टीन से जुड़े लेखों के संबंध में मानहानि के दावों का जवाब देने का आदेश दिया।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक केंद्रीय मंत्री की बेटी हिमायानी पुरी को जेफरी एपस्टीन से जुड़े लेखों पर लगी रोक हटाने की याचिका के संबंध में नोटिस जारी किया है।
न्यायमूर्ति मिनी पुष्करना के नेतृत्व वाली अदालत ने पुरी को जवाब देने का निर्देश दिया और 7 मई को सुनवाई निर्धारित की।
यह मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मानहानि पर केंद्रित है, इस बात पर बहस के साथ कि क्या अदालत को सामग्री को अवरुद्ध करने से पहले पूर्व सूचना प्रदान करनी चाहिए थी।
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Delhi High Court orders minister's daughter to respond to defamation claims regarding Epstein-linked articles.